अग्रिम कर कैलकुलेटर
FY 2024-25 के लिए अपनी चार अग्रिम कर किस्तों का हिसाब लगाएँ — देय तिथियाँ, संचयी प्रतिशत और हर चरण पर देय सटीक राशि।
अग्रिम कर की किस्तें कैसे काम करती हैं
अग्रिम कर आयकर अधिनियम की धारा 208 के अंतर्गत "जैसे-जैसे कमाओ, वैसे-वैसे चुकाओ" वाला कर है। यदि वर्ष के लिए आपकी कुल कर देयता (TDS/TCS के बाद) ₹10,000 या उससे अधिक है, तो आपको इसे फाइलिंग के समय एकमुश्त चुकाने के बजाय वर्ष भर में चार किस्तों में चुकाना होगा। हर देय तिथि एक संचयी लक्ष्य रखती है — दिखाया गया प्रतिशत वह कुल राशि है जो उस तिथि तक चुकाई जानी चाहिए, और वृद्धिशील राशि वह है जो आप वास्तव में उस समय जमा करते हैं।
| देय तिथि | संचयी |
|---|---|
| 15 जून को या उससे पहले | 15% |
| 15 सितंबर को या उससे पहले | 45% |
| 15 दिसंबर को या उससे पहले | 75% |
| 15 मार्च को या उससे पहले | 100% |
| आय | दर |
|---|---|
| ₹3 लाख तक | शून्य |
| ₹3L – ₹7L | 5% |
| ₹7L – ₹10L | 10% |
| ₹10L – ₹12L | 15% |
| ₹12L – ₹15L | 20% |
| ₹15L से अधिक | 30% |
अग्रिम कर चूकने या कम चुकाने पर ब्याज
धारा 234C विलंब पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज लगाती है — यानी यदि आप किसी किस्त तिथि पर देय संचयी प्रतिशत से कम चुकाते हैं। हर तिथि पर कमी पर संबंधित अवधि के लिए 1% प्रति माह ब्याज लगाया जाता है।
धारा 234B तब लागू होती है जब वर्ष के दौरान चुकाया गया कुल अग्रिम कर निर्धारित कर के 90% से कम होता है। यह निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से कर के अंतिम भुगतान तक न चुकाई गई राशि पर 1% प्रति माह ब्याज लगाती है। दोनों से बचने का एकमात्र तरीका हर किस्त को समय पर और पूरा चुकाना है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अग्रिम कर किसे चुकाना होता है?
कोई भी करदाता — वेतनभोगी, स्व-नियोजित, फ्रीलांसर, व्यवसाय स्वामी या कंपनी — जिसकी वर्ष के लिए कुल कर देयता, TDS और TCS घटाने के बाद, ₹10,000 या उससे अधिक है, उसे अग्रिम कर चुकाना होगा। बिना किसी व्यावसायिक या पेशेवर आय वाले निवासी वरिष्ठ नागरिक (60+) अग्रिम कर से छूट प्राप्त हैं।
हर किस्त की गणना कैसे की जाती है?
प्रतिशत संचयी हैं, प्रति-किस्त नहीं। 15 जून तक आपको अपनी शुद्ध देयता का 15% चुका देना चाहिए, 15 सितंबर तक संचयी 45%, 15 दिसंबर तक 75%, और 15 मार्च तक पूरा 100%। हर तिथि पर आप वास्तव में जो वृद्धिशील राशि चुकाते हैं वह उस संचयी लक्ष्य और पहले से जमा की गई राशि के बीच का अंतर है (15%, फिर 30%, 30% और 25%)।
यदि मैं कोई अग्रिम कर किस्त चूक जाऊँ तो क्या होगा?
किस्त चूकने या कम चुकाने पर हर किस्त की कमी पर धारा 234C के तहत 1% प्रति माह ब्याज लगता है। यदि वर्ष के लिए आपका कुल अग्रिम कर निर्धारित कर के 90% से कम है, तो धारा 234B निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से भुगतान तक 1% प्रति माह और जोड़ती है। ऐसा कोई जुर्माना नहीं है, केवल ब्याज है।
क्या TDS मेरे अग्रिम कर को कम करता है?
हाँ। अग्रिम कर केवल आपकी शुद्ध देयता पर देय है — आपका अनुमानित कुल कर घटाकर वह TDS और TCS जो आपके वेतन, ब्याज, ठेकेदार भुगतान आदि पर काटा जाएगा। कैलकुलेटर में पहले से काटा गया TDS दर्ज करें और किस्तों की गणना से पहले इसे घटा दिया जाता है।
क्या मैं अपना पूरा अग्रिम कर वर्ष के अंत में चुका सकता हूँ?
केवल अनुमानित कराधान योजना (धारा 44AD / 44ADA) के अंतर्गत करदाता ही पूरा अग्रिम कर 15 मार्च तक एक किस्त में चुका सकते हैं। बाकी सभी के लिए, इसे वर्ष के अंत में चुकाने पर छोड़ी गई पहले की किस्तों के लिए धारा 234C का ब्याज लगेगा।