TDS कैलकुलेटर
वेतन, FD ब्याज, किराया, प्रोफेशनल फीस और अन्य भुगतानों पर लागू TDS की गणना करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अगर TDS कट गया हो लेकिन मैं कर सीमा से नीचे हूँ तो क्या होगा?
अगर आपकी कुल आय कर योग्य सीमा से नीचे है, तो आप अपना ITR दाखिल करके काटे गए TDS का पूरा रिफंड क्लेम कर सकते हैं। FD ब्याज के लिए, आप बैंक को फॉर्म 15G (60 वर्ष से कम) या फॉर्म 15H (वरिष्ठ नागरिक) भी जमा कर सकते हैं ताकि स्रोत पर TDS की कटौती न हो।
अगर PAN न दिया जाए तो TDS की दर क्या होती है?
अगर कटौती किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा PAN नहीं दिया जाता, तो सेक्शन 206AA के तहत TDS 20% या लागू दर, जो भी अधिक हो, पर काटा जाना चाहिए। अतिरिक्त TDS से बचने के लिए हमेशा कटौतीकर्ता को PAN दें।
वेतन पर TDS सरकार के पास कब जमा होता है?
नियोक्ताओं को वेतन से काटा गया TDS अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना होता है (मार्च को छोड़कर, जहाँ अंतिम तिथि 30 अप्रैल है)। उन्हें तिमाही TDS रिटर्न (फॉर्म 24Q) भी दाखिल करना होता है और कर्मचारियों को सालाना फॉर्म 16 जारी करना होता है।
क्या काटे गए TDS को टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम किया जा सकता है?
हाँ। काटा गया सारा TDS आपके फॉर्म 26AS और AIS में दिखाई देता है। जब आप अपना ITR दाखिल करते हैं, तो TDS स्वतः आपकी कर देयता के विरुद्ध क्रेडिट हो जाता है। अगर TDS आपकी कर देयता से अधिक है, तो आपको रिफंड मिलता है।
फॉर्म 15G और फॉर्म 15H क्या हैं?
फॉर्म 15G एक स्व-घोषणा फॉर्म है जो उन व्यक्तियों (60 वर्ष से कम) द्वारा जमा किया जाता है जिनकी आय मूल छूट सीमा से नीचे है, ताकि ब्याज आय पर TDS न कटे। फॉर्म 15H वरिष्ठ नागरिकों (60+) के लिए इसका समकक्ष है। इन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जमा करना होता है।